भोपाल । मध्यप्रदेश में दिव्यांग कोटे में संविदा शिक्षक भर्ती में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि एमपी में दिव्यांग कोटे पर किसका डाका!। संविदा शिक्षक वर्ग-3 की सूची में दिव्यांगजन कोटे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिव्यांगजन कोटे के 755 पदों में से अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मामला सामने आने के बाद आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण ने लिया संज्ञान और रिपोर्ट तलब की। आयुक्त लोक शिक्षण और आयुक्त जनजातीय कार्य को पत्र जारी कर जवाब मांगा है।
जारी पत्र में दिव्यांगता श्रेणी में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों, शिक्षकों की सूची 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत दोनों आयुक्तों को जानकारी देनी होगी। पत्र में कहा गया है कि दिव्यांगजन के लिये आरक्षित 1086 पदों में से 755 पदों पर विभिन्न दिव्यांगजन का चयन हुआ है, इनमें से 450 दिव्यांगजन अकेले मुरैना जिले से है। दिव्यांगजन अधिनियम-2016 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक दिव्यांगों के प्रावधान का लाभ लेना दण्डनीय है। ऐसे मामले में 2 वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।