दो शिक्षक निलंबित
एक शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि का वेतन कटेगा
बैतूल मप्र l जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अभिलाष मिश्रा ने मंगलवार को विकासखंड भीमपुर के स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दो शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें निलंबित करने एवं एक शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटे जाने के आदेश दिए।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्रीमती शिल्पा जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सीईओ जिला पंचायत श्री मिश्रा द्वारा विकासखंड भीमपुर की माध्यमिक शाला चूनालोहमा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक  देवीदास खातरकर एवं प्राथमिक शिक्षक  लक्ष्मण गाडग़े अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। सीईओ श्री मिश्रा ने उक्त दोनों शिक्षकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)  नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षकों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर निर्धारित किया गया है। इसी संस्था में पदस्थ नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) श्री संतोष कास्देकर कत्र्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गय। सीईओ श्री मिश्रा द्वारा उक्त शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटे जाने के आदेश दिए हैं।