जंगली सुअर का शिकार करने वाले तीन आरोपीयों को भेजा जेल
जंगली सूअर के शिकार में अपराधियों को भेजा जेल
उत्तर बेतूल सामान्य वन मंडल के अंतर्गत शाहपुर परिक्षेत्र के तारा वृत अंतर्गत बागला बीट में जंगली सूअर के शिकार के मामले में वन मंडल अधिकारी उत्तर बेतुल राकेश डामोर एवं उपवनमंडल अधिकारी शाहपुर ए के हनवते द्वारा वन परीक्षेत्र अधिकारी शाहपुर जी एस पवार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। वन्य प्राणी शिकार के मामले में तीन अपराधियों नाना पिता सद्दू, मनीराम पिता गुरदी तथा कुँवरसिंह पिता झुर्री को गिरफ्तार किया गया एवं जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मंगलवार को दोपहर में नाना पिता सद्दू के खेत में 3 किलो सूअर का मांस एवं 5 नग वन्यप्राणी पकड़ने वाले जाल जप्त किए गए। जंगली सूअर के शिकार में 6 व्यक्ति सम्मिलित थे जिसमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार जेल भेजने की कार्रवाई की गई। तथा तीन अपराधी शिवचरण पिता घुसी ,मनीष पिता कारू एवं कल्याण सिंह पिता जुगर साकिन बागला फरार है। जिसे तलाश करने की कार्रवाई की जा रही है शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आरोपियों द्वारा खरगोश पकड़ने के लिए जाल लगाया गया था उसमे में सूअर का एक बच्चा फस गया अपराधियों के द्वारा पास के नाले में ले जाकर काटा गया एवं 6 भाग कर आपस में बंटवारा किया गया। जिसमें से दो व्यक्ति अपना हिस्सा लेकर घर चले गए तथा चार व्यक्तियों का हिस्सा नाना पिता सद्दू के खेत में रखा गया जिसे पकाकर खाने वाले थे मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर घटनास्थल से थैले में रखा हुआ मांस एवं जाल जप्त किया । आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 एवं 51 के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में महेश प्रसाद खरे पस तारा , बी आर इवने प स बोन्दरी, प्रभुदास वरकडे वनरक्षक बागला, मेघराज यादव वनरक्षक बोन्दरी, अमित भूमरकर वनरक्षक, हेमराज टेकाम, उपस्थित रहे।