फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ चोरी, गुंडागर्दी के आरोप

 

कोतवाली थाने पहुंचा मामला, कार का बोनट खोलकर चोरी की शिकायत‌ 

 

 

 

बैतूल। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोठाना  के एक दंपत्ति ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ चोरी करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कोतवाली थाना में की गई है। शिकायतकर्ता इंदिरा कापसे पति अर्जुन कापसे‌ ने शिकायत आवेदन में बताया कि  22 फरवरी को लगभग 8 बजे वे अपने काम से मार्केट गए थे, तब घर पर उनकी पत्नि इंदिरा कापसे अकेली थी, लगभग 9 बजे उनके घर पर कुछ लोग आये और बिना अनुमति लिए वाहन का कांच खोलकर बोनट खोल लिया। जिसकी आवाज सुनकर उनकी पत्नि घर से बाहर आई और देखा कि कुछ लोग कार को ले जाने के कोशिश कर रहे है। जिसके बाद पत्नि द्वारा उन लोगों से पूछा कि आप कौन है, वाहन क्यों ले जा रहे है। जिस पर उन लोगों ने उनकी पत्नि से अभद्र व्यवहार किया। पत्नी ने उन्हें फोन कर पूरी जानकारी दी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमित साहू, कपिल उकडे, भवानी गावंडे के साथ अन्य तीन लोग और थे जो कार को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनसे कहा गया कि  आप लोग कार क्यों ले जा रहे है तो उन्होंने लोन की किस्त बाकी होने की बात कही। शिकायतकर्ता अर्जुन कापसे ने बताया कि कार उनके मित्र शिवेन्द्र तुमराम के नाम पर पंजीकृत है। कार की कोई किश्त बाकि नही है केवल इस माह की किश्त ही देनी है। इस बात पर अनावेदको ने उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की। इसकी शिकायत उन्होंने तुरंत  डॉयल 100 पर फोन कर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया। 

 

-- इसी माह की किस्त थी बाकी--

 

अर्जुन कापसे ने बताया कि उनके मित्र शिवेन्द्र तुमराम द्वारा उक्त कार को दिवाली के समय श्रीराम फायनेंस कंपनी से फायनेंस करवाया था। जिसकी सभी किश्ते अभी तक रेगुलर है। केवल इस माह की किश्त देना शेष थी। फायनेंस कंपनी द्वारा वाहन को अनाधिकृत रूप से विधि विरुद्ध तरीके से मेरे घर से ले जाने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने जब सुबह वाहन को बारीकी से देखा तो बाक्स में रखा पर्स उसमें नही था, पर्स में 12 हजार 700 रुपये सहित आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की रंगीन प्रति एवं सिंडिकेट बैंक का एटीएम और पेन कार्ड की छायाप्रति रखी हुई थी।

 

-- कंपनी पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप --

 

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फायनेंस कंपनी द्वारा वाहन को अधिपत्य में लेने से पूर्व नियमानुसार वाहन स्वामी को विधिक सूचना पत्र भेजना था जो नहीं भेजा गया। उसके अतिरिक्त पुलिस को बाहर अधिपत्य लेने से पूर्व इंटीमेशन करने की कार्यवाही भी कंपनी द्वारा नही की गई। केवल गुंडा तत्वों को भेजकर वाहन को उठाने का काम करवाया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अनावेदकों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य एवं सामग्री चोरी की शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है।