नई द‍िल्‍ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन को पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा को भारत में बिकने वाली वस्तुओं की सूची से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अमेजन को 48 घंटे के भीतर रूह अफजा को अपनी सूची से न केवल हटाने के आदेश द‍िए हैं। बल्‍क‍ि चार सप्‍ताह के भीतर हलफनामा भी दाख‍िल करने के आदेश द‍िए हैं। अमेजन ने अपनी खुदरा वस्तुओं की सूची में रूह अफजा नाम के एक उत्पाद को शामिल किया है।
बता दें अमेजन इंडिया की ओर से हमदर्द ग्रुप से उत्पादित नहीं होने वाले रूह अफजा प्रोडक्ट को ल‍िस्‍टेड क‍िया हुआ है। इसलेकर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दवाखाना ने दो कंपनियों अमेजन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स गोल्डन लीफ के खिलाफ कोर्ट में याच‍िका दायर की थी। यह मुकदमा उसके प्रोडक्ट और ‘रूह अफजा के ट्रेडमार्क से संबंधित है।
र‍िपोर्ट के मुताब‍िक मामले में कोर्ट के समक्ष दावा क‍िया गया है क‍ि ज‍िस रूह अफजा प्रोडक्ट को अमेजन बेच रहा है, उस हमदर्द प्रयोगशालाओं (वक्फ), पाकिस्तान’ द्वारा निर्मित क‍िया जा रहा है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दलीलों को सुनने के बाद अमेजन सेलर्स को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के आदेश दि‍ए हैं।  इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा क‍ि ‘रूह अफजा ऐसा उत्‍पाद है, जिसे भारतीय नागर‍िक एक सदी से अधिक समय से इस्तेमाल रहे हैं। इसकारण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत लागू नियमों का सख्‍ती से पालन करना होगा।
व‍िद‍ित है क‍ि 1907 में फर‍ियादी द्वारा ‘रूह अफज़ा’ ट्रेडमार्क अपनाया गया और उसके द्वारा गैर-मादक शरबत और पेय पदार्थों सहित उत्पादों की श्रृंखला के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके ल‍िए हमदर्द दवाखाना ने 11 अगस्त, 1975 को हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (भारत) से असाइनमेंट प्राप्त किया। लेक‍िन अमेजन इंडिया लिमिटेड, मेसर्स अमेजन-इन प्लेटफॉर्म पर वेंडर्स गोल्डन लीफ प्रोडेक्‍ट ‘रूह अफज़ा’ को बेच रहा है।
अमेजन जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति की गई है, वह हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (भारत) का न‍िर्म‍ित नहीं बल्‍क‍ि कराची, पाकिस्तान की ‘हमदर्द प्रयोगशालाओं (वक्फ), पाकिस्तान’ द्वारा निर्मित क‍िया गया है। इस तरह का दावा फर‍ियादी हमदर्द की ओर से कोर्ट में क‍िया गया है।
हैरान की बात यह है क‍ि प्रोडक्ट पर निर्माता के नाम के अलावा कोई अन्य ड‍िटेल नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्‍यक्‍त कर कहा क‍ि आयातित प्रोडक्ट निर्माता के पूर्ण विवरण के बिना अमेजन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमेजन इंडिया को जांचने का निर्देश दिया कि कौन से वेंडर हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म पर ‘रूह अफजा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कोई भी प्रोडक्ट हमदर्द समूह का नहीं है, तब उन्हें लिस्टिंग से हटा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि अमेजन सेलर्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मध्यस्थ (ब‍िचौल‍िया) होने का दावा करता है। इसकारण वह वेंडर्स ड‍िटेल, पूरा पता और कॉन्‍टेक्‍ट ड‍िटेल्‍स को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करेगा, जो रूह अफजा प्रोडक्ट लिस्टिंग पर दी गई है।