रबी सीजन की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा 31 दिसंबर तक

 

बैतूल l प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन की फसलों का बीमा किसान 31 दिसंबर तक करा सकते है l फसल बीमा योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक का अयोजन के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी  की अध्यक्षता में अयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गठित जिला मुल्यांकन समिति के सदस्य प्रत्यक्ष/जूम व्हीसी मे माध्यम से उपस्थित हुए l बैठक में चर्चा के दौरान डॉ आंनद बडोनिया उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा बताया गया कि म.प्र. राजपत्र में दिनांक 25 नबंवर 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी 2024-25 में जिले हेतु बीमित फसलो की अधिसुचना तथा कृषको द्वारा देय  प्रीमियम राषि निर्धारण किया जा चुका हैं। इसके साथ ही बीमा पोर्टल पर जिले में फसल बीमा का कार्य प्रारंभ हो चुका हैं जिले में गेंहू सिंचित हेतू रूपये 615/- ,गेंहू असिंचित हेतु राषि रूपये 375/-, चना हेतु राषि रूपये 480/- तथा राई/सरसों हेतु रूपये 459/- प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राषि कृषक द्वारा फसल बीमा हेतु देय है। फसल बीमा हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

 

                जिले में फसल बीमा कार्य हेतु एस.बी.आई जनरल इन्ष्योरेंस एजेन्सी शासन स्तर से नियुक्त है। कंपनी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गैर ऋणी कृषक द्वारा बीमित कराई जाने वाली भूमि की भू-अभिलेख पुस्तक अथवा डिजिटल कॉपी एवं बोई गई फसल का स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना आवष्यक होगा। गैर ऋणी कृषक को नवीनतम आधार की जानकारी, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा इसके अलावा उसे स्वयं के बैंक खाते की पास बुक की प्रति उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी। बटाईदार कृषक द्वारा संबंधित खातेदार से लिखित में यह सत्यापित शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा कि उस खातेदार के द्वारा जमीन बंटाई पर दी गई है, जिसमें सम्बधित कृषि भूमि का विवरण शामिल हो। जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गई है उस कृषक का तथा जो कृषक बीमा करवा रहा है उन दोनो कृषकों को स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा सत्यापित शपथ पत्र में दोनों पक्षों की हस्ताक्षर सहमति अनिवार्य है।

 

                कलेक्टर  द्वारा रबी फसल में विभिन्न प्राकृतिक कारणों से फसल क्षति होने व फसल बीमा सभी कृषकों के कराये जाने हेतु व्यक्तिगत दिषा निर्देष तथा ऐसे क्षेत्र जहा फसल बीमा कवरेज कम है वहां कैम्प लगाकर कृषकों के फसल बीमा कराये जावे। प्रत्येक विकासखण्ड 20,000 कृषकों का तथा प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी 2500 कृषकों का फसल बीमा कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित करें। अऋणी कृषकों का प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्य अवष्य प्राप्त किया जावे इस कार्य में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व सहकारिता तथा बैकों की सहभागिता प्राप्त की तथा अधिक बीमा प्राप्तकर्ता कृ"कों की जानकारी सीएससी सेंटर पर चस्पा करने, फसल बीमा संबंधी गतिवधियों को लगातार प्रेस नोट जारी करने, गूगल सीट बनाकर प्रत्येक दिवस की जानकारी प्रस्तुत करने तथा सभी से समन्वय कर फसल बीमा कार्य को प्रगति लाने हेतु फसल बीमा कंपनी जिला प्रतिनिधि को निर्देषित किया गया।