*मोबाइल फोन चोरी करने वाले दो आरोपीयो को एक साल का सश्रम कारावास*

मुलताई✍️ विजय खन्ना 

ग्राम दुनावा के हाट बाजार में सब्जी खरीदने आए ग्रामीण का मोबाइल फोन चुराने वाले दो आरोपियों को
  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने  दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया फरियादी संजय बीते 26 जुलाई 2018 को ग्राम दुनावा के हाट बाजार में सब्जी लेने गया था ।उसी दौरान तीन युवक  संजय के पास रखे थैले में रखा मोबाइल को निकाल कर भाग रहे थे। तभी संजय के  चिल्लाने पर ग्रामीण गुल्लू,राजेश, जितेंद्र,किशोरी ने  तीनों युवकों  को पकड़कर ग्राम की पुलिस चौकी लाया। जहां पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर तीनो ने अपना नाम रोहित,संदीप और अंकित बताया। पुलिस ने  रोहित की  जेब से एम आई कंपनी का मोबाईल,फोन संदीप की जेब से आइडिया की सिम औरअंकित की जेब से जिओ की सिम पेश  जप्त कर फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी  रोहित पिता कमल हारोडे, निवासी ग्राम साख  जीटापा जिला छिंदवाड़ा, संदीप पिता कृष्णराव निवासी  ग्राम  गांगीवाड़ा जिला छिंदवाड़ा और अंकित के खिलाफ धारा 379, 34 के तहत  केस दर्ज कर  तीनो को गिरफ्तार किया  और प्रकरण  की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी. रोहित पिता कमल हारोड़े, 32 साल और . संदीप  पिता कृष्णराव  24 साल, को दोषी पाते हुए एक  एक वर्ष  के सश्रम कारावास और पृथक पृथक पांच पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है ।वही प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी अंकित की मौत हो जाने से उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।