*महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास*

मुलताई✍️ विजय खन्ना

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बोरदेही थाना क्षेत्र की निवासी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया पीड़िता ने बोरदेही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 को वह ग्राम मोरखा सेक्टर में आयोजित मासिक बैठक में शामिल होने के बाद दोपहर में अपने गृह ग्राम जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलने के कारण मार्ग से पैदल जा रही थी। दोपहर 3 बजे के दरमियान आरोपी मोहन देशमुख मार्ग से अपनी कार लेकर जा रहा था। मोहन ने उसके पास लाकर कार रोक दी और घर तक छोड़ देने की बात कही। पीड़िता ने बताया था कि वह मोहन देशमुख को पहचानती थी। इसलिए उसके कार में बैठ गई। मार्ग में ग्राम  बिसखान के पास सुनसान जगह पर मोहन ने कार रोक दी और बुरी नियत से छेड़छाड़ की। जैसे तैसे वह धक्का देकर कार से बाहर निकली और चिल्लाने लगी तो मोहन कार लेकर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने आरोपी मोहन देशमुख के खिलाफ धारा 354 और 506 भाग 2,के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी मोहन देशमुख को धारा 354 के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।