किसान के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
किसान के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
मुलताई✍️ विजय खन्ना
साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ेगांव के सीमा में स्थित खेत में लगी फसल मवेशियों द्वारा खाने की शिकायत करने पर मवेशी स्वामी द्वारा किसान के साथ मारपीट करने के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी मवेशी स्वामी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 25 मई 2018 को शाम 5:30 बजे के दरमियान फरियादी योगेश बहन संतोषी के साथ ग्राम बाड़ेगांव की सीमा में स्थित अपने खेत में गया तो ग्राम के ही निवासी आनंदराव सोलंकी के मवेशी खेत में लगी पत्ता गोभी की फसल खा रहे थे। उस दौरान खेत में मौजूद फरियादी योगेश के पिता फूलचंद ने मवेशियों को खेत में से भगाया और आनंदराव को मवेशियों द्वारा गोभी खाने की शिकायत की। इस बात पर आनंदराव ने विरोध जताते हुए फूलचंद के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए विवाद किया। साथ ही आनंदराव ने कुल्हाड़ी का बेसा फूलचंद के सिर , बाए हाथ और सीने में मारा । साथ ही घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।मारपीट में फूलचंद को चोट आई। योगेश ने हंड्रेड डायल वाहन को घटना की सूचना दी। सूचना पर हंड्रेड डायल वाहन मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों ने घायल फूलचंद को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल मुलताई लाया। फरियादी योगेश की रिपोर्ट पर साईखेड़ा पुलिस ने आरोपी आनंदराव निवासी बाड़ेगांव के खिलाफ धारा 294, 323 , 506 भाग-2 के तहत केस दर्ज किया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद फूलचंद के हाथ में गंभीर चोट होने के चलते प्रकरण में धारा 325 का इजाफा कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी आनंदराव को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।