*घर में घूस कर महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास* 

*मुलताई।*✍️ विजय खन्ना 

आपसी विवाद में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
                सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया 23 जून 2018 को फरियादी उर्मिला पति रामलाल पवार निवासी ग्राम काठी ने मुलताई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि सुबह 7 बजे  पंजाबराव आने जाने के रास्ते में पत्थर रख रहा था। उसने पंजाबराव से कहा आने-जाने का रास्ता है यहां पत्थर मत रखो ।इस बात पर पंजाबराव अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। इसी दौरान  मदन पटेल डंडा लेकर मौके पर आया तो उर्मिलाबाई अपने घर के अंदर चली गई तभी पंजाबराव और मदन पीड़िता के घर में अंदर घुस गए और पंजाबराव ने 
अपशब्दों का प्रयोग किया। मदन ने उर्मिला को डंडा मारा। जिससे उसके बाएं हाथ की कलाई में चोट आने से खून निकलने लगा और सिर मे चोट लगने से सूजन आ गई। उर्मिला के पति रामलाल पवार और पड़ोसी ने बीच बचाव किया। दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादी उर्मिला पवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मदन पटेल और पंजाबराव के खिलाफ धारा 294,323,452,506 भाग 2 और 34 के तहत केस दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।  न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी मदन पटेल निवासी ग्राम काठी को दोषी ठहराते हुए धारा 452 के तहत एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से और  धारा 323 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।वही आरोपी पंजाबराव को संदेह का लाभ दिया है।