*अवैध रूप से हथियार रखने वाले  आरोपी को एक वर्ष का कारावास*

मुलताई✍️ विजय खन्ना 

अवैध रूप से हथियार रखकर  सरेराह
ग्रामीणों को डराने धमकाने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 20 नवंबर 2017 को उपनिरीक्षक संदीप परतेती को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम खैरवानी के बस स्टैंड के पास हाथ में लोहे का छूरा लिए लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही  उपनिरीक्षक  संदीप परतेती पुलिसकर्मियों के साथ ग्राम खैरवानी के बस स्टैंड पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी  ललित  पिता बलि कासलेकर, निवासी ग्राम ख़ैरवानी को छुरा लहराते हुए  पकड़ा और छुरा रखे जाने के संबंध में लाइसेंस पूछे जाने पर उसने कोई लाइसेंस नहीं होना बताया।इस  स्थिति में आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय होने से आरोपी के खिलाफ मौके पर देहाती नालसी लेख कर उसके  कब्जे से लोहे का धारदार छुरा साक्षियो के समक्ष जप्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत  केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी ललित कासलेकर, निवासी ग्राम खैरवानी  को धारा 25(1बी)(बी) आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और तीन सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।