पत्नी के हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास*
*पत्नी के हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास*
मुलताई✍️ विजय खन्ना
शराब के नशे में पत्नी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया बीते 7 अक्टूबर 2021 को नगर के ताप्ती वार्ड संतरा मंडी निवासी गुल्लू पिता श्याम राव उइके ने शराब के नशे में पत्नी मधु बाई से मारपीट की झगड़े की आवाज सुनकर गुल्लू की पुत्री पिंकी कमरे से बाहर आई तो देखा पिता गुल्लू मधु बाई के साथ डंडे से मारपीट कर रहा है मारपीट के चलते मधु बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी मधु बाई की गंभीर हालत देख पुत्री पिंकी उसे आटो में सवार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर आई जहा डॉक्टर ने मधु बाई को मृत घोषित कर दिया घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया मृतिका की पुत्री पिंकी ने पिता गुल्लू द्वारा मां के साथ मारपीट करने की जानकारी पुलिस को दी जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी गुल्लू उइके के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर उपरांत विवेचना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी की पुत्री पिंकी पुत्र राहुल और दामाद चेतराम के बयान के आधार पर आरोपी गुल्लू उइके को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है