नियम विरुद्ध गर्भपात कराने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस हुआ निरस्त
नियम विरुद्ध गर्भपात कराने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस हुआ निरस्त
बैतूल मप्र - बैतूल में संचालित करुणा अस्पताल में नियम विरूद्ध गर्भपात कराने के मामले में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है |
आमला क्षेत्र के उमरिया गांव के कोचिंग सेंटर संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था घटना के बाद छात्रा गर्भवती हो गई थी | आरोपी शिक्षक द्वारा छात्रा का अवैध गर्भपात करुणा अस्पताल में कराया गया था मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ साथ ही करुणा अस्पताल की डॉक्टर वंदना कापसे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है |
इस पूरे मामले में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ एके तिवारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी और टीम द्वारा अस्पताल में जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी पाई और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया | इस पूरे मामले में सीएमएचओ एके तिवारी ने बताया कि करुणा अस्पताल में नियम विरुद्ध गर्भपात कराया गया था साथ ही अस्पताल में एक सोनोग्राफी मशीन के लाइसेंस पर दो सोनोग्राफी मशीन चलाई जा रही थी | पैथालॉजी लेब में भी बड़ी अनियमितता सामने आई पैथालॉजी लेब टेक्नीशियन भोपाल में रह रहा था उसकी जगह दूसरे लोग लेब चला रहे थे इन्ही सब मामलों में अस्पताल की लैब एवं गर्भपात कक्ष को सील का अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है /