*पड़ोसी परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पति पत्नी को एक वर्ष का सश्रम कारावास*

मुलताई✍️ विजय खन्ना 

आपसी विवाद के चलते पड़ोसी परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पति-पत्नी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया  बीते5 मई 2022  को फरियादी बेबीबाई  पति  भागचंद, निवासी नेहरू वार्ड मुलताई ने अपने पति के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 मई को रात 8 बजे के दरमियान वह अपने घर पर  थी। उसी दौरान उसके घर के सामने रहने वाले बाबूराव उर्फ बल्लू और उसकी पत्नी सुमित्रा उसके घर पर आए और दोनों  बाबूराव के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बात पर विवाद करते हुए गंदी-गंदी गालियां देने लगे । जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी बाबूराव ने पास में पड़ी ईट उठाकर  फरियादी बेबी  बाई के सिर में मार दी और सुमित्रा  भी  हाथ मुक्को से मारपीट करने लगी । बेबी बाई की आवाज सुनकर उसके दोनो बेटे बीच बचाव करने आए तो आरोपी बाबूराव  ने  बेटे सुनील को कुल्हाड़ी के बेसे से मारा जिससे उसके माथे और दोनो हाथो में खून निकलने लगा ।,जब दूसरा बेटा संजू बचाने गया तो उसे आरोपी  बाबूराव ने दांत से बाए हाथ में काट लिया ।उसी दौरान फरियादी का पति भागचंद आवाज सुनकर बीच बचाव करने आया तो बाबूराव ने  दांत से पति भागचंद के दाहिने पैर में काट दिया ।चारों अपनी जान बचाकर घर के अंदर आ गए तो आरोपी बाबूराव और उसकी पत्नी  जान से  मारने की धमकी देकर चले गए ।घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी बाबूराव और उसकी पत्नी सुमित्रा के खिलाफ धारा 294, 323, 506 भाग 2 और 324 के तहत केस दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था । प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने  आरोपी .बाबूराव पिता सदाशिव और सुमित्रा पति  बाबूराव दोनो निवासी  मुलताई को धारा 324 के तहत  दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 323 के तहत तीन माह के कारावास के साथ कुल 3 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।