2019 के पूर्व के रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
2019 के पूर्व के रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
बैतूल,
जिला परिवहन अधिकारी बैतूल द्वारा बताया गया कि 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के पंजीकृत वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। आरटीओ श्री अनुराग शुक्ला ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 3 फरवरी 2024 को जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय में एचएसआरपी के लिए कैंप आयोजित किया गया है। इस कैंप में वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन के साथ उन्हें अपने वाहन मेक के अनुसार ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जो मेक के आधार पर तय किया जाएगा। जहां डीलर द्वारा उन्हें तिथि दी जाएगी। नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित तिथि पर संबंधित डीलर के पास जाना होगा।
आरटीओ श्री शुक्ल द्वारा इस संबंध में बैतूल जिले के समस्त डीलरों के साथ चर्चा कर उन्हें इस आदेश से अवगत कराया गया। डीलर्स द्वारा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।