आज के दौर में ऑनलाइन रिव्यू देखकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस एवज में बड़ी संख्या सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स कंपनी से गठजोड़ करके प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। इस सब से ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स के सोशल मीडिया में प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहली बार इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा, तो फिर उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई लगातार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसको  6 साल तक के लिए प्रोडक्ट का प्रचार पर से भी रोका जा सकता है।

इसे माना जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस 

अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी से पैसे लेने के बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताते या गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करते हैं और यह भी नहीं बताते कि ये विज्ञापन है। तो फिर इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा।

विज्ञापन करने पर इन नियमों का प्लान करना होगा

गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी का विज्ञापन करता है। उसे अपने विज्ञापन में ये बताना होगा। इसके साथ विज्ञापन में दी जाने वाली जानकारी भ्रामक नहीं होनी चाहिए। वहीं, इन्फ्लुएंसर लोगों पर प्रोडक्ट खरीदने को लेकर दबाव नहीं बना सकते। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2025 तक भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केट 2800 करोड़ रुपये का हो सकता है।

गाइडलाइंस 

इन्फ्लुएंसर केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं उपयोग करते हों।
इसके साथ बताना होगा कि ये प्रोडक्ट उन्हें प्रचार के लिए फ्री में मिला है।
इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी डिस्क्लेमर देना होगा।
सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को भी इन्हीं सभी नियमों का पालन करना होगा।