*घर में घूस कर ग्रामीण के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को तीन माह का  कारावास*

*मुलताई।*✍️ विजय खन्ना

घर में घुसकर ग्रामीण के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
        प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 12 अक्टूबर 2020 को थाना क्षेत्र के ग्राम आष्टा निवासी फरियादी राहुल देशमुख ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रात 8 बजे के दरमियान अपने घर में टीवी देख रहा था। तभी उसके घर के अंदर सागर,मोहित,विष्णु और गोकुल गंदी-गंदी गालियां देते हुए आए। सागर और विष्णु ने फरियादी से कहा कि तू योगेश गावंडे को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। फरियादी कुछ बोल पाता उससे पहले चारो उसके साथ मारपीट करने लगे। सागर ने हाथ में रखे पाईप से मारा,जिससे राहुल के कंधे और पैर में चोट आई। विष्णु ने लाठी से कमर और बाए पैर पर मारा। मोहित ने कॉलर पकड़कर पटक दिया।  गोकुल ने भी गाली देते हुए मारपीट की थी। घटना के दौरान राहुल के माता पिता ने बीच बचाव किया। मारपीट करने के बाद चारो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। राहुल की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारो  आरोपियों के खिलाफ धारा 294,323,452,506 भाग 2 और धारा 34 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सागर पिता रामदास,विष्णु पिता शंकर, मोहित पिता रामदास और गोकुल पिता विनायक सभी निवासी ग्राम भिलाई को दोषी पाते हुए तीन माह के कारावास और पृथक पृथक पांच पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।