कलेक्टर ने किया सारणी के आदतन अपराधी तौहित को एक वर्ष के लिए जिला बदर
छिंदवाड़ा, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम की सीमाओं में भी नहीं कर सकेगा प्रवेश
बैतूल, 20 मार्च 2024
जिला दंडाधिकारी  नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बैतूल जिले के आदतन अपराधी तौहित पिता सलीम मंसूरी उम्र 37 वर्ष निवासी शॉपिंग सेंटर सारणी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर घोषित किया है। इस अवधि में तौहित बैतूल एवं उसकी सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा एवं हरदा की राजस्व सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तौहित को 48 घंटे के भीतर प्रतिबंधित सीमाओं से बाहर जाना होगा। जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में लेख किया है कि एक वर्ष तक बिना अनुमति के जिले एवं प्रतिबंधित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। इस अवधि में तौहित जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को अपनी उपस्थिति की सूचना निरंतर देता रहेगा।
पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार तौहित के खिलाफ सारणी क्षेत्र में विगत 6 वर्षों में 30 से अधिक आपराधिक मुकद्दमें दर्ज किए गए है। तौहित एक आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध मारपीट, आम्र्स एक्ट, अवैध शराब विक्रय, लोगों को डराने-धमकाने जैसे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। उसकी आपराधिक गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके विरूद्ध आम जनता में भय एवं आतंक का माहौल निर्मित होता जा रहा है। बदमाश की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सारणी पुलिस द्वारा समय समय पर प्रचलित कानूनों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण सारणी एवं पाथाखेड़ा क्षेत्र में लोग एवं शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।
तौहित को उसके विरूद्ध प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया गया, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया गया कि उसके विरूद्ध अधिकतर पंजीबद्ध अपराधों में वह दोष मुक्त किया गया है एवं कुछ में उसके द्वारा जुर्माने का भुगतान भी किया जा चुका है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध जान बुझकर झूठे प्रकरण बनाकर पेश किए है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिकार्ड एवं लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें तौहित के विरूद्ध वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक कुल 30 अपराध पंजीबद्ध किए गए है। जिनमें 9 अपराध आबकारी एक्ट, 2 प्रकरण सट़्टा, एक आम्र्स एक्ट, 12 प्रकरण जा.फौ. की धारा 151, 110 के अंतर्गत पंजीबद्ध है। इसके अलावा दो प्रकरणों में दोषमुक्त एवं एक में राजीनामा किए जाने का लेख किया गया है। उपरोक्त के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा  तौहित के विरूद्ध  जिला बदर के  आदेश जारी किए गए है।