जिले में 4 मार्च से निजी ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध

जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध
बैतूल l जिले में 4 मार्च से निजी ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध हो गया है पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 की धारा-3 के अनुसार कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति उपरांत की निजी नलकूप खनित किये जा सकेंगे। शासकीय, पेयजल प्रयोजन हेतु नलकूप खनन में प्रतिबंध शिथिल होगा।
कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में आज 04 मार्च से निजी नलकूप पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन अथवा अन्य कार्य किया जाता है, तो दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।