बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी और विराट की वायरल वीडियो को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने अभिनय से भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अब एक बार फिर अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच के एक मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इससे निपटने के लिए अनुष्का ने सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एमवीएटी अधिनियम के तहत कुल चार याचिकाएं दर्ज की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

अनुष्का की याचिका को कोर्ट ने किया रद्द

अनुष्का की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि वह  महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम पर फैसले के विरोध में जाकर अपील कर सकती हैं। कोर्ट ने अनुष्का को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है। इस फैसले को जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की बेंच ने सुनाया है, जिसमें अभिनेत्री के विवादित याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। 

यह है पूरा मामला

आपको बता दें कि अनुष्का के इस केस का पूरा मामला क्या है? दरअसल, अभिनेत्री अनुष्का ने साल 2012-13 और 2013-14 में महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत मझगांव सेल्स टैक्स डिप्टी के आदेशों पर विवाद करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इन टैक्स आदेशों को चुनौती दी गई थी। अनुष्का ने इस कानून के तहत चार याचिकाएं दायर की थी, जिसे एक बार फिर कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 

परफॉर्मेंस और विज्ञापनों से जुड़ा है टैक्स

आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुष्का से 12.3 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.2 करोड़ रुपये का टैक्स लगाने का आदेश दिया था। वहीं, साल 2013-14 में अनुष्का पर 17 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.6 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया गया था। बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि यह टैक्स परफॉर्मेंस और विज्ञापनों से जुड़ा था।