*आत्महत्या के मामले में आरोपी निशा एवं भारती दोषमुक्त*

भैंसदेही : - माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भैंसदेही के न्यायालय में पुलिस थाना भैंसदेही द्वारा अंकिता के आत्महत्या मामले में अभियुक्तगण भारती एवं निशा के विरूद्ध धारा 306 , 498 ए , 201 , भा 0 द 0 वि 0 1860 के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर मामला प्रस्तुत किया गया था । अभियुक्तगण पर आरोप था की दिनांक 27/05/2016 को ग्राम निभोरा में अंकिता को उसकी सास एवं ननद ने उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता पूर्वक उसे आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किया था । जिससे उत्प्रेरित होकर अंकिता ने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी । जिसकी विधिवत सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भैंसदेही माननीय श्री चितेन्द्र सिंह सोलंकी जी के न्यायालय में सम्पन्न हुई । सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्य हेतु कथन लेखबद्ध किये । तत्पश्चात अभियोजन एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये प्रकरण का सूक्ष्मता से सम्बंधित न्यायालय द्वारा विचारण कर परिशीलन किया गया । माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भैंसदेही श्रीमान चितेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर न्याय संगत फैसला सुनाते हुए अभियुक्तगण निशा एवं भारती को धारा 498 ए , 306 एवं 201 भा 0 द 0 वि 0 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया गया । आरोपीगण भारती एवं निशा की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता संजय तिवारी द्वारा की गई एवं उनका सहयोग कु ० योगिता सोनी अधिवक्ता धनराज साहु अधिवक्ता , सुयश पाण्डे अधिवक्ता द्वारा किया गया । इस तरह अभियुक्तगण महिलाओ को पाँच छः वर्ष बाद उचित न्याय मिलकर पुराने प्रकरण का निराकरण किया गया ।