5 वर्षों से जेल में बन्द आरोपी सन्देह के लाभ में दोषमुक्त
*5 वर्षों से जेल में बंद आरोपी,संदेह के लाभ में दोषमुक्त
भैंसदेही:-विगत दिनों नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने को लेकर पुलिस थाना आठनेर द्वारा धारा 363,376 भा.द.वी एवं 5-6 पास्को एक्ट के तहत आरोपी गंगाराम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर चालन न्यायालय में पेश किया गया था जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भैंसदेही में संपन्न हुई जिसमें समस्त गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए आरोपी वर्ष 2016 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में बन्द था,जेल में रहने के दौरान संपूर्ण प्रकरण की सुनवाई की गई आरोपी की ओर से पैरवी संजय तिवारी अधिवक्ता द्वारा की गई जबकि सहयोग योगिता सोनी अधिवक्ता द्वारा किया गया तथा समस्त प्रकरण की सुनवाई के पश्चात S.T.नंबर 10/20 में न्यायाधीश श्रीमान चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को उपरोक्त सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।