*दहेज प्रताड़ना कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी दोष मुक्त*

भैंसदेही- अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा गत सप्ताह पारित आदेश में दहेज प्रताड़ना कर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप से आरोपी पति राजु एवं ससुर लोसिया निवासी कुंभी को दोशमुक्त कर दिया आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता मारोती बारस्कर द्वारा बताया कि आरोपीगण मृतिका को बच्चे नही होने तथा रूपयो की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे जिससे तंग होकर मृतिका द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली गई थी । पुलिस थाना झल्लार द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था जिसका प्रकरण कमांक 67/2017 है न्यायालय में अभियोजन साक्षियो का परीक्षण मुख्यपरिक्षण प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें अभियोजन आरोप सिद्ध करने में पुर्णतः असफल रहे ऐसी दशा में आरोपीगण को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता मारोती बारस्कर एवं सहयोगी अधिवक्ता दिपक फोफसे , दिपक जैन , तुलसीराम दौडके , ने पैरवी की गई ।