*सास की हत्या के आरोप से आरोपी बरी*

 थाना आठनेर जिला बैतुल के ग्राम कुन्दामाल का चर्चित शिवरती हत्याकांड में मृतक शिवरती के दामाद राजेश के विरूद्ध माननीय श्री चितेन्द्रसिंह सोलकी अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भैंसदेही के न्यायालय में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के तहत पेश किया गया था कि आरोपी राजेश ने मृतक शिवरती की पुत्री से प्रेम विवाह किया था जिससे मृतिका शिवरती नाराज थी तथा आरोपी से लडाई झगडा करती थी इसी बात को लेकर अरोपी राजेश ने शिवरती बाई के सिर में कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी परन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन आरोपी पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं कर सका । तथा आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मालवीय के मार्ग दर्शन में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता हितेश कुमार मालवीय ने की तथा अधिवक्ता परेश मगरदे एवं उमेश मुदगल ने सहयोग प्रदान किया ।