*पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को 6 माह का सश्रम कारावास*

मुलताई ✍️ विजय खन्ना 


घरेलू विवाद में पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पति को  न्यायिक  दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी  ने  दोषी ठहराते हुए छह माह के सश्रम कारावास  और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया गायत्री नगर मुलताई  निवासी फरियादी  रोशनी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 28 मार्च 2019 को सुबह  9  बजे  के दरमियान वह  अपने घर में चाय बना रही थी उसी दौरान ससुर रामदास वहां आए और उसके पति दीपेश से घर के खर्चे के लेनदेन की बात पर लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी। इस दौरान  पति दीपेश ने पत्नी रोशनी  के साथ अपशब्दों  का  प्रयोग  करते हुए उसके कारण उसे इधर-उधर से पैसे मांगना पड़ता है कहकर  मारपीट की और पत्नी रोशनी के  ऊपर गर्म चाय फेंक दी जिससे उसके गर्दन में फफोले  आ गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति दीपेश पिता रामदास के खिलाफ धारा 294,323,506भाग2 और 324 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था । न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी दीपेश  पिता रामदास , को   धारा 324 के तहत  दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और   500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।