*नाबालिग छात्रा के साथ  दुष्कर्म करने वाले  आरोपी को 20 साल का कारावास*

मुलताई ✍️ विजय खन्ना 

नाबालिग  छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास और  अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली  वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं  विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री की  थाना साईखेड़ा में  गुमशुदगी की रिपोर्ट  दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी  16 वर्षीय पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकलकर बस से रवाना हुई थी। लेकिन उसके बाद से घर नहीं लौटी। लगभग 4 माह बाद  पीड़िता अपने माता-पिता के पास गर्भवती स्थिति में वापस लौटी। पीड़िता ने माता पिता को बताया आरोपी धर्मेंद्र उर्फ अमन पिता सादिया विश्वकर्मा निवासी ग्राम ताईखेडा थाना साईखेडा  उसे बहला फुसलाकर नागपुर लेकर गया था। जहा  उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई ।पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने के बाद आरोपी धर्मेंद्र उर्फ अमन विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 366, 376 सहित पोक्सो एक्ट की धारा  के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी धर्मेंद्र उर्फ अमन विश्वकर्मा को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 समाविष्ट धारा376(2) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठिन कारावास और दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।साथ ही धारा 366 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।