भोपाल । मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा की पीड़ित बालिका या महिला को मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना लागू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40 प्रतिशत से कम होने पर दो लाख और इससे अधिक होने पर चार लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी। वहीं, चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 प्रतिशत पद अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है लेकिन इसमें सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने का प्रविधान करने की घोषणा की थी। इसके अनुरूप योजना बनाई है। इसमें घरेलू हिंसा की शिकार बालिका या महिला को जिले के वन स्टाप सेंटर को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) के साथ आवेदन देना होगा। प्रतिकर योजना में दोषसिद्ध पर ही पूर्ण मुआवजा राशि दी जाती है, जबकि नई योजना में ऐसी बाध्यता नहीं है।