बिलासपुर । हाई कोर्ट के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन के अधिकारी किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं इसका ताजा उदाहरण बिलासपुर नगर निगम है। डेढ़ साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सचिव नगरीय प्रशासन विभाग व बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त को निर्देश जारी किया था कि याचिकाकर्ता को सफाई ठेके के लिए जारी निविदा की प्रक्रिया में शामिल करें। निर्देश के बाद भी निगम आयुक्त सहित आला अधिकारियों ने अमल नहीं किया है।

दिग्दर्शी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा वर्मा ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोनवार सफाई ठेके के लिए निविदा निकाली गई थी। उसने भी एक जोन में सफाई कार्य के लिए निविदा जारी की थी। सफाई के ठेके में कुछ खास ठेकेदारों द्वारा कारटेल बनाकर काम किया जा रहा है और निविदा भरने से पहले आपस में समझौता भी कर लेते हैं। मनमाफिक रेट भरकर ठेका अपने कब्जे में कर लेते हैं। इससे निगम को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।