जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण: कलेक्टर डॉ. सोनवणे
जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण: कलेक्टर डॉ. सोनवणे
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कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं
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बैतूल 23 जून 2026/कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व,भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में कोठीबाजार बैतूल निवासी पिंकी साहू ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर 5 वर्ष तक का वेतन दिए जाने के आदेश हुए थे। किंतु अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। जिस पर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण की जानकारी ली तथा तत्काल आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज निराकरण नहीं होता है तो लापरवाही की स्थिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल और संकुल प्राचार्य बैतूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ग्राम बघोली निवासी उषा माकोड़े ने अवैध रूप से नाली निर्माण की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने बैतूल जनपद पंचायत सीईओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। तीवरखेड़ा निवासी सहदेव ने खेत में रिटेनिंगवॉल बनाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन जनपद सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल निवासी गीतांजलि नरवरे द्वारा छात्रवृत्ति न मिलने एवं महाविद्यालय में रही परेशानियों के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।
---सीमांकन करने के लिए निर्देश---
जनसुनवाई में बडोरा निवासी सकून बाई मौखेड़े ने सीमांकन नहीं किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बैतूल 2 को सीमांकन कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा भगवत राव ने भूमि का सीमांकन करवाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने आठनेर तहसीलदार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। चोरडोंगरी निवासी रामनाथ द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता संबंधी शिकायत पर अपर कलेक्टर ने सारणी तहसीलदार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। भीमपुर तहसील के चुनालोमा निवासी दलसिंह ने अवैध कब्जा की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने भीमपुर तहसीलदार को जांच कर शीघ्र प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।
---पेयजल समस्या का निराकरण करने के दिए निर्देश---
जनसुनवाई में आमला तहसील के ग्राम बड़गांव निवासी ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने आमला जनपद सीईओ को जांच कर पेयजल समस्या का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बरसाली के ग्रामीणों द्वारा शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर नाला बंद किए जाने के संबंध में शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने बैतूल तहसीलदार को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम नांदू निवासी ममता बाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।
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[23/06, 4:25 pm] Pro Betul Romit Uike: कृषकों को प्लास्टिक केनों में 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराएंगे पेट्रोल पंप
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खरीफ सीजन को देखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी
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बैतूल, 23 जून, 2026/ खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशों के पालन में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री कृष्ण कुमार टेकाम ने बताया कि कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई प्रारंभ होने के कारण किसानों, अत्यावश्यक सेवाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीजल की उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके तहत जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि कृषकों की सुविधा एवं कृषि कार्यों की निरंतरता के लिए निर्धारित पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजल का विक्रय शासन के प्रचलित आदेशों, सुरक्षा मानकों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाए तथा विक्रय संबंधी आवश्यक अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए। आदेश का पालन नहीं करने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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