दुर्घटना के प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को जितने जल्दी प्रतिकर प्राप्त होगा पीड़ित परिवार को परेशानियों से उबरने में उतनी राहत होगी
दुर्घटना के प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को जितने जल्दी प्रतिकर प्राप्त होगा पीड़ित परिवार को परेशानियों से उबरने में उतनी राहत होगी
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बैतूल
14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा के अधिक से अधिक प्रकरणों में समझौता कराने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा 23 फरवरी को बीमा कंपनी के अधिकारी, पैनल अधिवक्ता तथा क्लेमेंट के अधिवक्तागणों की बैठक ली गई।
बैठक में नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवबालक साहू, अपर जिला न्यायाधीश सचिन कुमार घोष एवं कैलाश नारायण अहिरवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, बीमा कंपनी के पेनल अधिवक्ता बी.के. पांडे, संजय शुक्ला, निलेश चौरगडे, श्री विनोद टेकाडे, जब्बार खान, राजेन्द्र बघेल, उमेश खेडले तथा अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
जिला न्यायालय में आयोजित इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा बताया गया कि जिले में एक्सीडेंट क्लेम के 1522 प्रकरण लंबित है, यदि दुर्घटना के प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को जितने कम समय में प्रतिकर प्राप्त होगा, उससे उस परिवार को परेशानियों से उबरने में राहत मिलेगी। लोक अदालत एक ऐसा अवसर है, जहां बातचीत के माध्यम से और बिना किसी देरी के प्रतिकर प्राप्त हो सकता है। बीमा कंपनी के अधिवक्ता और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता समझौता के माध्यम से प्रकरण जल्दी निराकरण करा सकते है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्रीसिटिंग बैठके की जा रही है, जिसमें कोई भी अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित होकर दुर्घटना के प्रकरणों में राजीनामा अथवा निराकरण के लिये जानकारी दे सकता है।


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