हिंदू धर्म को लेकर DMK पर भड़का HC, उदयनिधि के सनातन बयान को हेट स्पीच माना
चैन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) से झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सनातन धर्म को लेकर दिए बयान को ‘हेट स्पीच’ (Hate speech) बताया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। साल 2023 में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोनावायरस और मलेरिया जैसी बीमारी से की थी। साथ ही कहा था कि इसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। उदयनिधि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा कि डीएमके की तरफ से 100 सालों से ज्यादा समय से ‘हिंदू धर्म पर हमला’ किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कई बार जो लोग हेट स्पीच की शुरुआत करते हैं, वो बगैर सजा के ही बचकर निकल जाते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा, ‘यह साफ है कि पिछले 100 साल में द्रविड़ कझगम और उसके बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। मंत्री इस पार्टी से ही हैं। हालात पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने मंत्री के भाषण में छिपे हुए मतलब पर सवाल किया था।’
कोर्ट ने कहा, ‘यह अदालत बड़े दुख के साथ मौजूदा स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा है कि हेट स्पीच करने वाले आजाद घूमते हैं। जबकि, जो उस हेट स्पीच पर सवाल उठाते हैं, उन्हें कानून का सामना करना पड़ता है। अदालतें प्रतिक्रिया देने वालों से सवाल कर रही हैं, लेकिन हेट स्पीच की शुरुआत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही हैं।’ कोर्ट ने कहा कि मंत्री के खिलाफ राज्य में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कुछ अन्य राज्यों में हुआ है।


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