हत्या का खुलासा, मुलताई मे युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुलताई मे चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया l
Betul mp lमुलताई पुलिस ने बस स्टैंड के समीप शहीद स्मारक क्षेत्र में घटित चाकूबाजी/हत्या के प्रकरण का त्वरित खुलासा करते हुए एक नाबालिग सहित तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमे
आरोपी नाबालिग (17 वर्ष), निवासी मुलताई
2. राहुल उर्फ करण उर्फ धोपाडे पिता मुन्नालाल पवार उम्र 19 साल निवासी मासोद रोड मुलताई
3. शुभम उर्फ टिक्कू मंसूरे पिता जगदीश मंसूरे उम्र 18 साल 3 माह निवासी गांधी वार्ड मुलताई शामिल है l
दरअसल मुलताई मे 28 अक्टूबर की रात कुछ युवकों मे आपसी विवाद हो गया था इस दौरान एक नाबालिग युवक ने आदित्य टेकाम नामक युवक को चाकू मार दिया था जिसमे आदित्य टेकाम की मौत हो गई थी l
फरियादी सतीश पिता शिवपाल उइके, उम्र 19 वर्ष, निवासी कामथ ने थाना मुलताई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पूर्व से मटन मार्केट निवासी नाबालिग आरोपी से रंजिश चल रही थी थी। उक्त दिन दोपहर में विवाद के पश्चात रात्रि लगभग 08:00 बजे फरियादी अपने साथियों के साथ श्री होटल के सामने संदीप की चाय की दुकान पर बैठा था, तभी शुभम उर्फ टिक्कू तथा नाबालिग आरोपी वहाँ पहुँचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे थे l
थोड़ी देर बाद उनके अन्य साथी गौरव सोनी, नितिन सोनी भी वहाँ आ गए और सभी ने मिलकर फरियादी एवं उसके साथियों से मारपीट की। इस दौरान मुख्य नाबालिग आरोपी ने अपने पास रखे धारदार लोहे के चाकू से आदित्य टेकाम के पेट में वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार हेतु उसे बैतूल जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेन्द्र जैन के कुशल मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श कमला जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मुलताई शिवकुमार सिंह के नेतृत्व में
तत्काल थाना प्रभारी मुलताई नरेंद्र सिंह परिहार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटनास्थल को सुरक्षित करवा कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई । पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष संकलन की कार्रवाई कराई गई।
मामला दर्ज
उक्त घटनाक्रम में थाना मुलताई में अपराध क्रमांक 1028/25, धारा 103(1), 109, 296, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(1)(द), 3(2)(व) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मृतक क़े परिजनों ने किया था चक्कजाम
घटना क़े बाद मृतक युवक आदित्य टेकाम क़े परिजनों और ग्रामीणों ने मासोद रोड पर शव रखकर चक्कजाम किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी जिसके बाद पुलिस को अपनी कार्यवाही शीघ्र करते हुए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करनी पड़ी l


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