नगर में सरेराह युवती की हत्या के चर्चित प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित
*नगर में सरेराह युवती की हत्या के चर्चित प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित*
*मुलताई*✍️ विजय खन्ना
बीते वर्ष 2023 में सरेराह युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या
करने के प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश वर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रभावी पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया बीते 3 मई 2023 को फरियादी पिंटू उर्फ शेख शहजाद पिता शेख अफजल निवासी नेहरू वार्ड ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दो बहने सिमरन और रेशमा है। बड़ी बहन सिमरन को बुआ ने गोद लिया था जबसे वह बुआ के घर रहती थी। 3 मई को रात में वह असलम खान की स्क्रैप की दुकान पर काम कर रहा था। रात 9.30 बजे के दरमियान जानकारी मिली कि शानिफ मलिक ने उसके अंडे की दुकान के सामने सिमरन की हत्या कर दी है । जानकारी मिलने पर असलम के साथ मौके पर पहुंचा तो बहन सिमरन खून से लथपथ हालत में मृत अवस्था में शानिफ मलिक के अंडे की दुकान के सामने पड़ी थी।मौके पर मिले प्रत्यदर्शी ने बताया रात 9.30 बजे के दरमियान अन्नू उर्फ हनीफ मलिक की घर में स्थित अंडे की दुकान के सामने रोड पर सिमरन स्कूटी लेकर खड़ी थी। उसके पास अन्नू मलिक का लड़का शानिफ मलिक खड़ा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। शानिफ ने सिमरन का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसके बाद चाकू से सिमरन के गर्दन पर वार कर दिया ।जिसके चलते सिमरन मौके पर गिर गई और शानिफ मलिक भाग गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शानिफ मलिक के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया प्रकरण की सुनवाई के दौरान आई विटनेस सहित मृतिका का भाई फरियादी शहजाद न्यायालय में पक्ष द्रोही हो गए थे। लेकिन न्यायालय ने भौतिक साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शानिफ मलिक को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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