52 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

52 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बैतूल l 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपि भाइयों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है l धोखा धडी के मामलों को बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने गंभीरता से लेते हुए जिले के समस्त थाना प्रभारियों धोखाधड़ी के मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें l
05.01.2025 को फरियादी रामदयाल मासतकर पिता स्व. मल्लूजी मासतकर, उम्र 67 वर्ष, निवासी भगतसिंह वार्ड, सदर बैतूल ने थाना कोतवाली में शिकायत की कि वे वन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 148/3, रकबा 0.4650 हेक्टेयर, मौजा डोक्या में तालाब निर्माण तथा प.ह.न. 31, ख.न. 214, रकबा 0.061 हेक्टेयर, ग्राम दनोरा की भूमि पर भवन निर्माण कर ढाबा संचालन हेतु किराये पर ठेका डेविड पिता उत्तमदास चौहान एवं लवकेश पिता उत्तमदास चौहान, निवासी झारखंड टांडा को दिनांक 17.01.2023 को क्रमशः 4 लाख एवं 20 लाख रुपये में देना तय हुआ। इसके बदले में फरियादी द्वारा *स्टेट बैंक गेंदा, सदर बैतूल की चेक से 4,84,000 रुपये, नगद 5,40,000 रुपये तथा फोन-पे के माध्यम से 35,000 रुपये, कुल 10,59,000 रुपये दिए गए,* परंतु आरोपियों ने कार्य न कर रकम हड़प ली।
फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली में *अपराध क्रमांक 16/2025, धारा 420 भादवि* का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण विवरण 02:
दिनांक 30.05.2025 को फरियादी उमेश नागले पिता रमेश नागले, उम्र 37 वर्ष, निवासी अम्बेडकर वार्ड, चक्कर रोड, बैतूल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पेट्रोल पंप पर एस.डी. कंस्ट्रक्शन के संचालक —
1. *लवकेश पिता उत्तमदास चौहान एवं*
2. *डेविड पिता उत्तमदास चौहान, निवासी मानस नगर, सदर बैतूल —*
द्वारा विभिन्न तिथियों में पेट्रोल-डीजल प्राप्त कर 41,50,245 रुपये की धोखाधड़ी की गई। उक्त फर्म के खाता क्रमांक 40084455113 का संचालन दोनों आरोपी मिलकर करते थे।
रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में *अपराध क्रमांक 604/2025, धारा 420, 34 भादवि* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने दोनों मामलों में धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपियों को आज दिनांक 31.05.2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी
1. डेविड चौहान, पिता उत्तमदास चौहान, उम्र 40 वर्ष, निवासी बी-49, भार्गव कॉलोनी, तन्वी रेसिडेंसी, मानस नगर, सदर बैतूल
2. लवकेश चौहान, पिता उत्तमदास चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी बी-49, भार्गव कॉलोनी, तन्वी रेसिडेंसी, मानस नगर, सदर बैतूल
*विशेष भूमिका:
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया, सउनि जगदीश नावरे, प्रआर 185 अरविंद सिंह, प्रआर 369 शिव, आर. 56 नितिन चौहान, आर. 650 उज्ज्वल दुबे, एवं आर. 662 संदीप भलावी की सराहनीय भूमिका रही।