पेंशन अगर लेट हुई तो देना होगा 8% ब्याज – RBI ने बैंकों को दिए कड़े निर्देश
अगर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन या उसका एरियर तय समय पर नहीं मिलता है, तो अब संबंधित बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में पेंशनभोगियों को सालाना 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देना अनिवार्य होगा।
RBI ने 1 अप्रैल, 2025 को “गवर्नमेंट पेंशन भुगतान हेतु मास्टर सर्कुलर” जारी किया है, जिसमें पेंशन, बढ़ी हुई महंगाई राहत (Dearness Relief) और अन्य लाभों के भुगतान से जुड़ी सभी जरूरी बातें स्पष्ट की गई हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी पेंशनभोगी को समय पर पेंशन या एरियर का भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित बैंक को उस देरी की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा देना होगा।
RBI को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पेंशनरों को संशोधित पेंशन और बकाया भुगतान में “अनावश्यक देरी” हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह प्रावधान लागू किया है।
बिना आवेदन मिलेगा ब्याज
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुआवजे के लिए पेंशनर को कोई दावा करने की जरूरत नहीं होगी। बैंक को खुद से ही यह ब्याज उसी दिन पेंशनर के अकाउंट में जमा करना होगा, जिस दिन संशोधित पेंशन या एरियर की राशि क्रेडिट की जाती है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2008 से देरी से हुए सभी पेंशन भुगतानों पर लागू होगी।
यह कदम लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है, जिससे पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
कब मिलती है पेंशन?
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन का भुगतान संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरणों (Pension Paying Authorities) के निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। पेंशनभोगियों के खातों में पैसा जमा करने का कार्य बैंकों को इन्हीं निर्देशों के तहत करना होता है।
अगर बैंक से अधिक पेंशन चली गई तो क्या होगा?
RBI के अनुसार, यदि बैंक की गलती से किसी पेंशनर के खाते में पेंशन की अतिरिक्त राशि चली जाती है, तो बैंक को वह अतिरिक्त रकम बिना देरी के सरकार को एकमुश्त लौटा देनी होगी। इसके लिए पेंशनर से वसूली की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। हालांकि, अगर अतिरिक्त भुगतान किसी अन्य कारण से हुआ है, तो बैंक को संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से मार्गदर्शन लेकर आगे की कार्रवाई करनी होगी।
बीमार या अक्षम पेंशनर कैसे निकाल सकेंगे पेंशन?
RBI ने बुजुर्ग, बीमार या डिसेबल्ड पेंशनरों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है।
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यदि पेंशनर बैंक नहीं आ सकते या हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो उनका अंगूठा या पैर का निशान दो गवाहों की मौजूदगी में लिया जा सकता है, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।
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यदि पेंशनर अंगूठा या पैर का निशान भी नहीं दे सकते, तो उनके द्वारा किया गया कोई निशान स्वीकार किया जा सकता है, जिसे भी दो गवाहों की पहचान की आवश्यकता होगी, जिनमें एक बैंक का अधिकारी होना अनिवार्य है।
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संबंधित बैंक शाखा को इन निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा ताकि जरूरतमंद पेंशनर इसका लाभ उठा सकें।
महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि कैसे मिलेगी?
RBI ने स्पष्ट किया है कि जब सरकार की ओर से महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने का आदेश जारी होता है, तो बैंक को उसकी प्रति डाक, ईमेल, फैक्स या वेबसाइट के जरिए प्राप्त करनी होती है। इसके आधार पर बैंक अपनी शाखाओं को तुरंत भुगतान के निर्देश देते हैं, ताकि पेंशनरों को बढ़ी हुई राशि बिना देरी के मिल सके।


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