मुस्लिम महिला को दहेज प्रताड़ना एवं ट्रिपल तलाक देने वाले पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मुस्लिम महिला को दहेज प्रताड़ना एवं ट्रिपल तलाक देने वाले पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बैतूल मप्र l बैतूल में मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है महिला द्वारा अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों पर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और ससुर सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है l
घटना 3 जनवरी .2025 की है फरियादी महिला सबा अली पति शोएब अली, उम्र 23 वर्ष, निवासी मोती वार्ड बैतूल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी दिनांक 19.05.2024 को शोएब अली पिता रईस अली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के पांच दिन बाद से ही पति शोएब अली, सास हनीफा अली, ससुर रईस अली एवं देवर शाहदाब अली द्वारा दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था l पीड़ित महिला ने बताया कि दिनांक 31.10.2024 को दोपहर में आरोपियों द्वारा उसे मारपीट कर दो मंजिला छत से नीचे गिरा दिया गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया था l
पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 12/2025 धारा 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 115(2), 117(2), 109 BNS तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 3/4 का इजाफा किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया द्वारा एसडीओपी बैतूल के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम (SIT) का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के निर्देशन में कार्य करते हुए SIT द्वारा सभी चार आरोपियों को दिनांक 10.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
1. शोएब अली पिता रईस अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी मोती वार्ड बैतूल
2. रईस अली पिता नूर अली, उम्र 60 वर्ष, निवासी मोती वार्ड बैतूल
3. हनीफा अली पति रईस अली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मोती वार्ड बैतूल
4. शाहदाब अली पिता रईस अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी मोती वार्ड बैतूल


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