*किरायेदारों की सूचना नहीं देने पर मकान मालिक के खिलाफ पुलिस  ने की कार्रवाई* 

मुलताई ✍️ विजय खन्ना 

नगर के गुरु साहब वार्ड में स्थित मकान में  किराए से रह रहे उतरप्रदेश निवासी युवक   द्वारा  विवाद कर हंगामा करने  के चलते युवक के साथ मकान मालिक के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।
 मामला यह है कि शनिवार रात  10 बजे के दरमियान  पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गुरुसाहब वार्ड निवासी जगदीश लोखंडे के मकान के सामने भारी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया पुलिस बल और  महिला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।
मौके पर उपस्थित फरियादी राहुल पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनस खान निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश जो कि मकान में किराये से रहकर पीओपी का कार्य करता है, उसके द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु समझाइश दी गई। वही फरियादी राहुल की रिपोर्ट पर आरोपी अनस खान के खिलाफ धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

*मकान मालिक पर भी दर्ज हुआ मामला* 

प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक जगदीश लोखंडे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व विक्की उर्फ मोहम्मद अली खान निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लड़के रहने के लिए आ गए थे, जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।

जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। किरायेदारों के आईडी प्रूफ एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही मकान किराये पर देने के निर्देश थे। मकान मालिक जगदीश लोखंडे द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
 पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।