पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रोजगार पंजीकरण जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांस्टेबल पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने दलील दी थी कि आवेदन के समय उनके पास रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई।
हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश देते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबल पद के लिए अभ्यर्थी की पात्रता, योग्यता या फिटनेस निर्धारित करने में रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य शर्त नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किया जाना मौलिक अधिकार है और इसे अनावश्यक शर्तों से सीमित नहीं किया जा सकता।


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