*गौवंश भरकर कत्लखाने जा रही पिकअप जीप पकड़ाई ,12 गौ वंश को गौशाला भेजकर पिकअप जीप की जप्त

*गौवंश भरकर कत्लखाने जा रही पिकअप जीप पकड़ाई ,12 गौ वंश को गौशाला भेजकर पिकअप जीप की जप्त*
मुलताई ✍️ विजय खन्ना
साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जावरा में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गौवंश भरकर महाराष्ट्र के कत्लखाने जा रही पिकअप जीप को पकड़कर 12 गौवंश को कत्लखाने जाने से बचाया। वही इस दौरान पिकअप चालक और गौतस्कर भाग गए। जिसके चलते पिकअप जीप को बरामद किया है।
सांईखेड़ा थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया पशुओ के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी ।सूचना पर उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्रधान आरक्षक विनय, बलवीर, रामानंद , रविन्द्र, आरक्षक विनोद साहू, कमलेश की टीम के साथ ग्राम जावरा बस स्टेण्ड पंहुचे। जहां एक बोलेरो पिकअप जीप क्रमांक एमपी 48 जेड बी 2592 में 12 नग गौ वंश को बेरहमी से ठूस ठूस कर रस्सियों से उनके पैर एवं मुंह बांधकर भरा हुआ था। जांच करने पर वाहन चालक पिकअप में नही था। मौके पर उपस्थित ग्रामीण संदीप धोटे और रविन्द्र दवंडे दोनो निवासी ग्राम जावरा ने बताया बैतूल से दीपक मालवीय द्वारा फोन पर सूचना मिली थी कि साईखंडारा की ओर से गौवंश भरकर पिकअप जीप जावरा होते हुए महाराष्ट्र के कत्लखाने जा रही है। जिसके चलते हम लोग ट्रेक्टर लेकर बस स्टेण्ड जावरा आए औऱ ट्रेक्टर को रोड पर आड़ा लगा दिया।कुछ देर बाद मे साईखंडारा तरफ से एक बोलेरो पिकअप जीप आई और बस स्टेण्ड के पास मार्ग पर ट्रेक्टर खड़ा होने के रुक गई ।इस दौरान पिकअप चालक और पिकअप में सवार अन्य दो लोग वाहन छोड़कर भाग गये है। थाना प्रभारी श्री ठाकुर ने बताया पिकअप में भरे 12 गौ वंश को रस्सियां खोलकर नीचे उतारा और ग्राम पारसडोह की गौशाला भेजा।वही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 11, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत केस दर्ज कर पिकअप जीप को जप्त किया गया है ।