*बीते सत्र की फीस की तुलना में केवल 10 प्रतिशत ही फीस वृद्धि  कर सकते हैं निजी स्कूल संचालक*

*बीईओ और बीआरसी  ने दी जानकारी*

मुलताई ✍️ विजय खन्ना 

निजी स्कूल द्वारा फीस  संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक  सत्र की फीस की तुलना में दस प्रतिशत या उससे कम है तो निजी विद्यालय फीस वृद्धि करने में सक्षम होंगा।निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित  फीस संरचना वृद्धि  यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की  फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक किंतु 15 प्रतिशत  या उससे कम है। तो जिला समिति  प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसो  के भीतर निर्णय लेंगी। यह जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सक्षम बारमाटे और विकासखंड स्त्रोत समन्वयक आशीष शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक की है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया  शासन के निर्देश अनुसार  विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनिफॉर्म  छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर पर विद्यालय का नाम  उल्लेखित नहीं किया जाएगा। यदि निजी विद्यालय  प्रबंधन द्वारा  विद्यालय के गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक  सत्रों तक यथावत लागू रहेंगी।निजी विद्यालय प्रबंधन परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग और  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। निजी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा फर्जी और डुप्लीकेट आई एस बी एन पाठ्य पुस्तको  को   पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। विद्यालय  किसी विशेष दुकान या फर्म को चिन्हित  नहीं कर सकता। पालक किसी भी दुकान से गणवेश और पुस्तके क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय बच्चों को गणवेश अथवा पुस्तक क्रय  करके वितरण नहीं करेगा। बीईओ श्री बारमाटे  ने बताया  विद्यालय द्वारा नियमानुसार पंजीकृत वाहनों से ही विद्यार्थियों का परिवहन किया जाएगा और विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व भी संस्था का रहेगा। आर टी ई अंतर्गत प्रवेशी विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की फीस संस्था द्वारा नहीं ली जाएंगी।

 *तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देनी होगी टीसी*

बीआरसी श्री शर्मा ने बताया  शासन के निर्देशानुसार यदि पालक द्वारा अन्य संस्था में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की टीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकतम तीन दिवस के भीतर टीसी  प्रदान करना अनिवार्य है। यदि पालक द्वारा टीसी  नहीं दिए जाने की शिकायत आती है तो इसका पूर्ण दायित्व  संस्था का होंगा। बीईओ श्री  बारमाटे ने  कहा यदि अभिभावक को निजी विद्यालय के लिए जारी नियमों में भिन्नता दिखाई देती है तो अभिभावक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।