ढाबे पर बिल देने के विवाद में ग्राहक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी वेटर को एक वर्ष का सश्रम कारावास

*ढाबे पर बिल देने के विवाद में ग्राहक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी वेटर को एक वर्ष का सश्रम कारावास*
मुलताई✍️ विजय खन्ना
ढाबे पर खाना खाने आए ग्राहक के साथ बिल को लेकर हुए विवाद में
ग्राहक के साथ मारपीट करने वाले वेटर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 6 नवंबर 2018 को फरियादी विनोद पिता तुकाराम कोसे निवासी ग्राम कामथ जयसवाल ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था । खाना खाने के बाद फरियादी का बिल 65 रुपए बना लेकिन आरोपी वेटर रूपेश फरियादी से 200 रुपए मांगने लगा। विनोद ने अधिक राशि देने से इंकार किया। तो आरोपी रूपेश फरियादी विनोद को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब विनोद ने गाली देने से मना किया तो आरोपी रूपेश ने वहीं पड़ी लकड़ी उठाकर विनोद के बाएं हाथ में मारी,। जिससे विनोद के हाथ में चोट आई थी। आरोपी रूपेश ने विनोद को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी विनोद की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रूपेश पिता नाहनू मोहबे निवासी ग्राम माथनी हाल निवास ग्राम कामथ के खिलाफ धारा 294, 324 506 भाग दो के तहत केस दर्ज किया था। फरियादी विनोद के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके बाएं हाथ की अस्थि भंग होना चिकित्सक द्वारा लेख किया गया। जिसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 325 का इजाफा किया था । पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी रूपेश मोहबे को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।