खोकरा के पंचायत सचिव गबन के आरोप में पंचायत से पृथक : श्री अक्षत जैन
बैतूल, 
शाहपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खोकरा के सचिव को गबन के आरोप में पंचायत से पृथक किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग से कुल राशि 3.91 लाख की लागत से स्वीकृत 04 नाली निर्माण एवं 01 बाउण्ड्रीवाल की राशि बिना निर्माण कार्य के आहरित किये जाने की शिकायत जिला पंचायत को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन द्वारा खुद मौका स्थल पर उपस्थित होकर की गई। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में मौके पर कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है। परंतु लगभग 6 माह पूर्व से संपूर्ण राशि पंचायत द्वारा आहरित की जा चुकी हैं।
जांच के उपरांत सुनवाई करने पर स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत सचिव श्री चरण सिंह वरकड़े द्वारा अनियमित रूप से बिना कार्य कराये संपूर्ण राशि आहरित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा श्री चरण सिंह वरकड़े के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत रू. 3.91 लाख की राशि की वसूली अधिरोपित करने के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से सचिव प्रभार से पृथक कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई।