सेंपल बीज बेचने के मामले में साहू फर्टिलाइजर का लाइसेंस हुआ निलंबित

इटारसी l सेंपल बीज बेचने मामले में कृषि विभाग ने इटारसी के साहू फर्टिलाइजर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है l कृषि उप संचालक के निर्देश पर बनाई जांच दल ने सेंपल बीज बेचे जाने की शिकायत को सही पाया था दल की जांच रिपोर्ट के बाद कृषि उप संचालक ने कार्यवाही करते हुए दुकानदार का बीज बेचने वाला लाइसेंस निलंबित कर दिया l
यह था मामला 
ग्राम पथरौटा के उन्नत किसान अमित वर्मा ने साहू फर्टिलाइजर इटारसी की शिकायत कृषि विभाग उप संचालक से की थी l दरअसल अमित वर्मा ने     साहू फर्टिलाइजर दुकान से 27 जून 2023 को 3524 किस्म पायोनियर कंपनी का मक्का बीज  खरीदा था जोकि दुकानदार ने किसान अमित वर्मा को सेंपल बीज के 15 पैकेट बेच दिए और सेंपल बीज बिक्री का बिल भी दे दिया पीड़ित किसान ने 25 हजार रुपए का बीज खरीदा था और अपने खेत में बोनी भी कर दी थी इसी दौरान बीज के पैकेट पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने सारे पैकेट चेक किए तो उनके होश उड़ गए थे की सभी पैकेट सेंपल बीज के थे नॉट फॉर सेल  जिसे बाजार में बेचा नही जा सकता था l बीज विक्रेता ने किसान के साथ धोखाधड़ी कर यह सेंपल बीज बेचा था l इसी तरह इस दुकानदार ने ना जाने कितने किसानो के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की होगी l पीड़ित किसान अमित वर्मा ने इस मामले की शिकायत कृषि विभाग और सी एम हेल्प लाइन पर की थी l 

इस मामले में कृषि उप संचालक जे आर हेडाऊ नर्मदापुरम ने बताया की 

पीड़ित किसान द्वारा शिकायत की गई थी  की साहू फर्टिलाइजर जमानी रोड इटारसी ने पायोनियर मक्का बीज बेचा गया था जिसके बाद विभाग द्वारा जांच दल बनाया गया और जांच की गई तो पता चला की कोटेड कॉप साइंस कंपनी का बीज किस्म P 3524 A 3 CW लॉट नंबर 5886628 J P23S 0076 किसान को बेचकर पक्का बिल दिया गया जोकि यह बीज कंपनी ने किसानो को निशुल्क वितरण के लिए दुकानदार को दिया गया था इसलिए सीड एक्ट का उल्लंघन किए जाने के कारण मेसर्स साहू फर्तिलाजर जमानी रोड इटारसी का बीज बेचने का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है l