नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कहा है ‎कि अब ‎बिना आधार नंबर के भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी ‎किया जा सकेगा। गौरतलब है ‎कि भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को निर्देश दिया गया है कि आधार रजिस्ट्रेशन के लिए इन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आधार नंबर की जरूरत नहीं होगा। उसके बिना भी ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय के लिए भी दिशा-निर्देश दिये हैं। अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार डेटाबेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। 
बता दें ‎कि सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ही ये निर्देश जारी किया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में हां या ना दोनों में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मंजूरी दे दी है। अब वह स्वैच्छिक आधार पर आधार नंबर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नए बच्चे के जन्म में माता-पिता को उनकी सूचना देना जरूरी है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के लोग केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करेगा।