प्राथमिक शाला भालदेही के शिक्षक को किया निलंबित

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बैतूल 

       विकासखंड आमला के शासकीय प्राथमिक शाला भालदेही में पदस्थ सहायक शिक्षक  भरत सिंह रावत को कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीन आचरण के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी आमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रावत के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि वे शाला में बिना सूचना अनुपस्थित रहते हैं। अध्यापन कार्य नहीं करते तथा शाला समय में मादक पदार्थों का सेवन कर अपने मित्रों के साथ विद्यालय आते थे। इससे विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। जांच में यह भी पाया गया कि 14 अगस्त 2025 को जनपद सदस्य  सुजित खंडाग्रे द्वारा शाला निरीक्षण के दौरान शिक्षक रावत नशे की हालत में उपस्थित थे तथा उन्होंने उनसे अभद्र व्यवहार किया। शिक्षा विभाग ने इस आचरण को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन एवं गंभीर कदाचार मानते हुए, म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से  रावत को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।