बिलासपुर के बार में अब बिना ID के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही 20 साल तक के युवक-युवतियों को शराब देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने पर बार संचालकों को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं रात 12 बजे तक भी बार खुला होने पर मैनेजर और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी। 

जिले के 18 बार संचालकों को SSP पारुल माथुर की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसका मकसद शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकना है। खास बात यह है कि इन आपराधिक वारदातों में सबसे ज्यादा नाबालिग ही सामने आ रहे हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया पिछले कुछ समय से सामने आया है कि कि नाबालिग शराब के नशे में मारपीट, गुंडगर्दी और आपराधिक वारदातें करते हैं। इसकी जांच में पता चला कि कुछ बार में नाबालिगों को एंट्री देकर शराब परोसी जाती है। 

एसएसपी माथुर ने कहा कि, छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि नाबालिगों को शराब नहीं बेचनी है। साथ ही बार खुलने और बंद होने के भी नियम है कि वो दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ही खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को नशे और अपराध से दूर रखने के लिए बार संचालकों को ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। अब बार में आईडी देखकर ही संचालक और मैनेजर लड़के-लड़कियों को एंट्री दे सकेंगे। इसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।