फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।


तेजस्वी यादव का आरोप- भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है
मोहन यादव ने जताई नाराजगी, कांग्रेस नेताओं से जवाब तलब
आंसरशीट में लिखा संदेश- “33 नंबर देकर आशीर्वाद दें”
118 किमी की धार्मिक यात्रा, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
10 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न, सामाजिक एकता का संदेश