खापा में धोखाधड़ी से भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण का मामला उजागर

राजस्व अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाने की मांग

बैतूल। ग्राम खापा में धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पीड़ित ने राजस्व अधिकारी को शिकायत आवेदन सौंपकर की है।

शिकायतकर्ता पंजाबराव भालेकर पिता शिवचरण भालेकर ने ग्राम खापा की हल्का नं. 59 की पैतक व स्वयं की खरीदी भूमि पर हो रही रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई वासुदेव भालेकर व उसकी पत्नि शांताबाई भालेकर ने धोखाधड़ी कर पिताजी को बहला फुसलाकर पैतृक एवं स्वयं की खरीदी भूमि को रजिस्ट्री कर अपने नाम कर लिया है। पिताजी से पालन पोषण का वादा करके धोखा दे दिया और पालन पोषण भी नहीं कर रहे, घर से भगा दिया है। 

शिकायतकर्ता ने बताया कि पिताजी की पैतृक व क्रय की भूमि का विवरण- ग्राम खापा हल्का नं . 59 , खसरा नं . 265/2 ( एस ) , रकबा 0.6070 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान नाम वासुदेव पुत्र शिवचरण जाति मेहरा के नाम से है । हल्का नं. 59 खसरा नं . 262/2 ( एस ) रकबा 0.0770 रकबा नं 2 ) 264/2 ( एस ) रकबा 0.1250 हेक्टेयर कृषि भूमि जो शांता वासुदेव के नाम से वर्तमान में दर्ज है। धोखाधड़ी से दोनों पति पत्नि ने अपने नाम करवा लिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें पता चला है कि उपरोक्त अंकित भूमि को उनका भाई बिक्री कर रजिस्ट्री करने वाला है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनावेदक पति-पत्नि ने षडयंत्र पूर्वक भूमि अपने नाम की है। उन्होंने राजस्व अधिकारी से आग्रह किया कि ऐसी स्थिति में भूमि की बिक्री पर रोक लगाई जाए।