छत्तीसगढ़ के कोरबा में महिला के दुष्कर्मी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं उसके सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों युवक चोरी की इरादे से महिला के घर में घुसे थे। महिला को सोते हुए देख एक की नीयत खराब हो गई और उसने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला 11 मई 2020 को घर में अकेली थी। तब मौका देखकर कासिब खान और पवन चौरसिया घर में घुस गए। रात में जब महिला खाना खाने के बाद सोने के लिए चली गई तो दोनों बाहर निकले और महिला के मुंह पर कपड़ा डालकर उसके हाथ-पैर बांध दिए थे। इसके बाद अलमारी में रखे रुपये और अन्य सामान चोरी कर लिया। इस दौरान कासिब खान ने महिला से दुष्कर्म किया। 

शासकीय लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया और बचाव का प्रयास किया। इस पर कासिब खान ने महिला को बुरी तरह से पीटा भी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगले दिन महिला ने दरवाजा खटखटा कर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी और फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कासिब और पवन को गिरफ्तार कर लिया था।