छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति व राजद्रोह के मामले में 4 माह से जेल में बंद IPS जीपी सिंह आखिरकार जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट से शनिवार शाम रायपुर न्यायालय आदेश पहुंचा। देर शाम सेंट्रल जेल आर्डर पहुंचने के बाद उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और तुरंत जेल परिसर से निकल गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में जीपी सिंह के जमानत पर सुनवाई हुई थी।   

आय से अधिक संपत्ति व राजद्रोह के केस में गिरफ्तार निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। शनिवार दोपहर रायपुर में न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में जमानती दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद रायपुर जेल से रिहाई का आदेश जारी कर दिया था। कोर्ट की शर्तों के अनुसार रिहाई के बाद जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी। वे कहीं भी यात्रा करेंगे तो निचली अदालत को सूचित करेंगे। वे जहां भी रहेंगे उसकी जानकारी बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को देंगे। जीपी सिंह मीडिया से किसी भी रूप से बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। वहीं लोवर कोर्ट की अनुमति के बिना प्रापर्टी गिरवी नहीं रख सकेंगे।